PM Shram Yogi Maandhan Yojana : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है।
- 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
- 2 PM Shram Yogi Maandhan Yojana योजना के उद्देश्य
- 3 PM Shram Yogi Maandhan Yojana योजना के लाभ
- 4 PM Shram Yogi Maandhan Yojana पात्रता मानदंड
- 5 PM Shram Yogi Maandhan Yojana अंशदान तालिका
- 6 PM Shram Yogi Maandhan Yojana आवेदन प्रक्रिया
- 7 PM Shram Yogi Maandhan Yojana से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज
- 8 PM Shram Yogi Maandhan Yojana से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन मिलती है, जिससे वे अपने वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana योजना के उद्देश्य
- वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा – असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करना।
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना – पेंशन योजना के माध्यम से गरीब श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- सरकार का योगदान – इस योजना के तहत सरकार 1:1 के अनुपात में श्रमिक द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि जमा करती है।
- स्वैच्छिक भागीदारी – इच्छुक पात्र व्यक्ति अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana योजना के लाभ
- ₹3,000 की मासिक पेंशन – 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
- सरकार की सहायता – श्रमिक जितनी राशि जमा करेगा, उतनी ही राशि सरकार भी योगदान स्वरूप जमा करेगी।
- वित्तीय सुरक्षा – वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर।
- नोमिनी सुविधा – यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन राशि उसके जीवनसाथी को मिलेगी।
- सरल प्रक्रिया – किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर नामांकन किया जा सकता है।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana पात्रता मानदंड
- आयु सीमा – 18 से 40 वर्ष के बीच के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
- मासिक आय – ₹15,000 से कम मासिक आय वाले श्रमिक पात्र हैं।
- अन्य सरकारी योजनाओं से स्वतंत्रता – ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- बैंक खाता आवश्यक – आवेदक के पास आधार लिंक्ड बचत खाता होना चाहिए।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana अंशदान तालिका
आयु (वर्ष) | मासिक अंशदान (रु.) | सरकार द्वारा अंशदान (रु.) |
---|---|---|
18 | 55 | 55 |
25 | 80 | 80 |
30 | 105 | 105 |
35 | 150 | 150 |
40 | 200 | 200 |
PM Shram Yogi Maandhan Yojana आवेदन प्रक्रिया
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स प्रस्तुत करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराएं।
- पहली किश्त जमा करें और पेंशन योजना कार्ड प्राप्त करें।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम एसवाईएम योजना के लाभ
- ₹3000 मासिक पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद।
- नियमित योगदान पर सरकारी अंशदान।
- परिवार को लाभ, यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष के बाद ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना
इस योजना का उद्देश्य रिक्शा चालक, मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
PM-SYM योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण (18-40 वर्ष)
पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन राशि
60 वर्ष के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जिसका योगदान ₹55 से ₹200 प्रतिमाह तक होता है।
श्रम योगी पेंशन योजना पात्रता
- 18-40 वर्ष के असंगठित श्रमिक
- मासिक आय ₹15,000 से कम
- EPFO, ESIC या NPS सदस्य नहीं
PM-SYM CSC केंद्र
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर PM-SYM योजना के लिए निःशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।
2. कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है?
18 से 40 वर्ष तक की उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
3. योजना में कितना अंशदान देना होगा?
अंशदान उम्र के अनुसार तय होता है, 18 वर्ष के व्यक्ति को ₹55 मासिक और 40 वर्ष के व्यक्ति को ₹200 मासिक देना होगा।
4. पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
5. इस योजना के लिए कहां आवेदन करें?
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
6. क्या इस योजना का लाभ नामिनी को मिलता है?
हाँ, लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी/पति को 50% पेंशन राशि मिलेगी।
7. क्या सरकार इसमें योगदान देती है?
हाँ, सरकार भी उतना ही योगदान देती है जितना श्रमिक देता है।
PM Shram Yogi Maandhan Yojana : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर श्रमिक भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बिना किसी वित्तीय संकट के अपने वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत कर सकते हैं।